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बिहार के सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग (बीएड) कॉलेजों में की गई 451 लेक्चररों की बहाली को पटना हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने रवि कुमार सहित कई अन्य की ओर से दायर तीन अलग-अलग रिट याचिकाओं को मंज़ूर करते हुए यह आदेश दिया।
आवेदकों की ओर से अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह तथा जोगेंद्र कुमार ने कोर्ट को बताया कि बीपीएससी ने वर्ष 2016 में सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में 478 लेक्चररों की बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था। विज्ञापन में विकलांग छात्रों को ट्रेनिंग देने के लिए 38 समवेशित शिक्षा के लिए पद रखे गये तथा लेकिन इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं की गई। यहां तक कि प्रकाशित विज्ञापन में कोई बदलाव नहीं किया गया। कोर्ट ने इस मामले में बार-बार सरकार को जवाब दाखिल करने का मौका दिया, लेकिन अदालती आदेश के अलोक में जवाब दाखिल नहीं किया गया। अंत में कोर्ट ने पूरी बहाली को ही निरस्त कर दिया।