मद्रास उच्च न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया में त्रुटियों को देखते हुए तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (टीएनपीएससी) को राज्य परिवहन सेवा में मोटर वाहन निरीक्षक, ग्रेड- दो के 226 पदों को भरने के लिए 19 जुलाई को साक्षात्कार आयोजित करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति एस एस सुंदर ने चुने नहीं गए आकांक्षी उम्मीदवारों की 50 रिट याचिकाओं पर विचार करते हुए सात जुलाई को अंतरिम आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि 226 चयनित उम्मीदवारों में से कुछ भर्ती अधिसूचना के अनुसार पात्र नहीं हैं।
कुछ अन्य उम्मीदवार, जिन्हें पहले यह मानकर चुना गया था कि उनके पास आवश्यक योग्यता है, अब उनका चयन नहीं किया गया है। अधिकारियों के जवाबी हलफनामे और विसंगतियों को दूर करने के लिए कोई तथ्य नहीं होने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि चयनित उम्मीदवारों के सभी प्रमाण पत्र और परिचय पत्र याचिकाकर्ताओं के वकील को उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता हो।
न्यायाधीश ने कहा कि गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार करते हुए अदालत को भी वैध सहायता मिल सकती है। न्यायाधीश ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं के अधिकार को रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान संरक्षित किया जाना चाहिए। इसलिए, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश होगा। हालांकि, यह देखते हुए कि टीएनपीएससी ने पहले ही एक जुलाई को एक अधिसूचना जारी कर चयनित उम्मीदवारों को 19 जुलाई को साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कहा था, न्यायाधीश ने कहा कि साक्षात्कार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान या अगले आदेश तक कोई साक्षात्कार नहीं होगा। न्यायाधीश ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 19 जुलाई तय की।