विद्यार्थियों को अधिकतम तीन छात्रावासों अथवा आवासीय विद्यालयों का ऑनलाइन चयन किये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। ऑनलाइन आवेदन sso.rajasthan.gov.in एवं http:// SJMS.rajasthan.gov.in पर जाकर किया जा सकता है।
डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रवेश के लिए पात्रता के तहत विद्यार्थी का राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में प्रवेश के लिये कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत छात्र-छात्रा को प्रवेश देय है। छात्र-छात्रा का चरित्र प्रमाण-पत्र विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है। छात्रावास प्रवेश हेतु प्रथम वरीयता संबंधित वर्ग के बीपीएल परिवार के छात्र-छात्रा को दी जायेगी। प्रवेश के लिए गत कक्षा में 40 प्रतिशत अंक अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। छात्र-छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 8.00 लाख रूपये से अधिक नहीं हो तथा जिन छात्र-छात्राओं के माता-पिता राज्य सरकार के कर्मचारी हैं एवं लेवल-11 तक (अधिकतम 8.00 लाख रुपये वार्षिक) वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वे विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु पात्र होंगे। पूर्व में प्रवेशित उत्तीर्ण विद्यार्थियों को गत परीक्षा की अंकतालिका SSO.rajasthan.gov.in पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। ऐसे विद्यार्थियों को वर्ष 2021-22 के लिये फिर से अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
प्रवेश के लिए प्रथम सूची 02 अगस्त को, द्वितीय सूची 18 अगस्त को एवं तीसरी सूची 02 सितम्बर, 2021 को जारी की जायेगी।