राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 का परिणाम जारी करने का मामला फिर से कोर्ट में लटक सकता है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 के 5438 पदों पर नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार और निजी पक्षकारों ने अपील दायर कर हाईकोर्ट की एकलपीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने 24 फरवरी को जहीर अहमद की याचिका पर फैसला सुनाते हुए जिलेवार रिजल्ट की बजाय राज्य स्तरीय मेरिट के अनुसार परीक्षा परिणाम जारी करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने जिलावार मेरिट बनाने को संवैधानिक प्रावधानों के अलावा राजस्थान पुलिस एक्ट-2009 व राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 का भी उल्लंघन माना था। साथ ही डीजीपी को भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की राज्यवार मेरिट लिस्ट बनाने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने चयन प्रक्रिया 3 माह में पूरी कर योग्य अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार नियुक्ति देने के आदेश भी दिए थे।