यूपी सरकार ने सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 फीसदी आरक्षण देने का रास्ता साफ कर दिया है। विशेष सचिव कार्मिक संजय कुमार सिंह ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पत्र लिखकर स्थिति साफ कर दी है।
एक फरवरी 2019 या इसके बाद भर्ती के लिए जो भी विज्ञापन जारी हुए और परीक्षा नहीं हुई, उनमें इसका लाभ दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार का कहना है कि कार्मिक विभाग द्वारा स्थिति साफ किए जाने के बाद जो भी विज्ञापन निकाला है और उसकी परीक्षा नहीं हुई है उसमें आर्थिक रूप से
कमजोरों को 10 फीसदी आरक्षण देने के संबंध में जल्द ही शुद्धि पत्र जारी किया जाएगा। इसके आधार पर पात्रों को आरक्षण का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा विज्ञापनों में आरक्षण का प्रावधान
– एक फरवरी 2019 के बाद जारी विज्ञापनों पर मिलेगा लाभ
– अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा विज्ञापनों में आरक्षण का प्रावधान